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    पॉश (POSH) अनुपालन

    पॉश (POSH) अधिनियम, जिसे औपचारिक रूप से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न. (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के रूप में जाना जाता है, भारत में एक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से बचाना है। आंतरिक शिकायत समिति एक निकाय है जो कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए एक संगठन के भीतर गठित किया जाता है।

    राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में ये सदस्य हैं:

    श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, वैज्ञानिक-एफ अध्यक्ष
    सुश्री अपर्णा खरे, साइंटिस्ट-डी सदस्य
    अनुभाग अधिकारी सदस्य
    श्रीमती शालिनी सिंह, साइंटिस्ट-डी सदस्य संयोजक

    Resources

    जागरूकता सत्र प्रस्तुति
    शी-बॉक्स प्रस्तुति
    महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न. (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013