पॉश (POSH) अनुपालन
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पॉश (POSH) अधिनियम, जिसे औपचारिक रूप से महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न. (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के रूप में जाना जाता है, भारत में एक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से बचाना है। आंतरिक शिकायत समिति एक निकाय है जो कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए एक संगठन के भीतर गठित किया जाता है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश में इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में ये सदस्य हैं:
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